चंडीगढ़ में EWS फीस किसने दी
प्रशासन का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने स्कूलों को दी राहत।…..
चंडीगढ़ : के हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें प्रशासन द्वारा ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के छात्रों के दाखिले की फीस को लेकर जारी आदेश को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद संत कबीर स्कूल और विवेक हाई स्कूल जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन का यह आदेश अवैध था और सरकार को EWS श्रेणी के छात्रों की फीस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
इस फैसले से EWS वर्ग के परिवारों को शिक्षा में आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी क्योंकि अब उन्हें अपने बच्चों के दाखिले के लिए भारी फीस भुगतान नहीं करना पड़ेगा। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित होना चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जा सकता।
प्रशासन ने पहले स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे EWS वर्ग के छात्रों से दाखिले की फीस वसूल करें, लेकिन इस आदेश के खिलाफ स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने स्कूलों के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि सरकार को फीस भुगतान की व्यवस्था करनी होगी ताकि EWS छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा न आए।
यह फैसला शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल गरीब परिवारों को मदद मिलेगी बल्कि शिक्षा प्रणाली में न्याय सुनिश्चित होगा। इसके अलावा यह कदम स्कूलों के लिए भी आर्थिक दृष्टि से स्थिरता लेकर आएगा क्योंकि अब फीस के विवाद खत्म हो जाएंगे।
चंडीगढ़ प्रशासन को इस फैसले का पालन करते हुए EWS छात्रों की फीस की व्यवस्था करनी होगी और स्कूलों को राहत देने के लिए आवश्यक बजट मुहैया कराना होगा। इस फैसले से उम्मीद है कि आगे भी समान अधिकारों को लेकर ऐसी सकारात्मक पहलें होंगी जो समाज के वंचित वर्ग को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ेंगी।
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