चंडीगढ़ में सेना मामलों पर नया नियम
अब बिना अनुमति नहीं होगी जवान की गिरफ्तारी, DSP से लेना होगा संपर्क….
चंडीगढ़ : प्रशासन ने सेना से जुड़े मामलों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब यदि कोई मामला सेना के जवानों से संबंधित होता है, तो पुलिस द्वारा सीधे कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि जवान की गिरफ्तारी से पहले संबंधित सैन्य प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पुलिस को पहले डीएसपी स्तर के अधिकारी से संपर्क करना होगा और फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
यह निर्णय सेना के जवानों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अक्सर देखा गया है कि जवान ड्यूटी पर होते हुए भी कई बार विवादों में घिर जाते हैं और बिना सैन्य जानकारी के पुलिस कार्रवाई करती है। अब इस प्रक्रिया में अनुशासन और तालमेल दोनों को महत्व दिया जाएगा।
चंडीगढ़ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी जवान पर गंभीर आरोप हैं, तो पुलिस को पहले उसके यूनिट कमांडर या सैन्य अधिकारियों से संपर्क करना होगा। इसके बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इस कदम से सिविल पुलिस और सेना के बीच समन्वय बेहतर होगा और अनावश्यक टकराव की स्थिति से बचा जा सकेगा।
यह नया नियम खास तौर पर उन मामलों में लागू होगा जो जवान की ड्यूटी से संबंधित न होकर व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न होते हैं। ऐसे मामलों में भी तुरंत गिरफ्तारी की बजाय सैन्य पक्ष से विचार-विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कानून के दायरे में रहते हुए दोनों संस्थानों के बीच पारदर्शिता बनी रहे।
इस फैसले का सेना अधिकारियों ने स्वागत किया है और इसे जवानों के मनोबल और गरिमा को बढ़ाने वाला कदम बताया है। साथ ही, प्रशासन का कहना है कि इससे चंडीगढ़ को एक अनुशासित और संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा।
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