चंडीगढ़ : प्रशासक ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी, रात 12 बजे तक खुलेंगे सभी ठेके, स्वच्छ वायु उपकर भी लगेगा
पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने मंगलवार को वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। नई नीति एक अप्रैल से लागू होगी। इसी नीति के तहत अब शहर में ठेकों का आवंटन और शराब की बिक्री की जाएगी। नीति की सबसे खास बात यह है कि अब शहर में शराब के ठेके रात 12 बजे तक खुलेंगे.
लो एल्कोहलिक ड्रिंक्स को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में लाइसेंस फीस और बीयर, वाइन, आरटीडी (रेडी टू ड्रिंक) आदि पर ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है। इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं। प्रशासन ने अब शराब पर लगने वाला गौ उपकर कम कर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ वायु उपकर लगाया जाएगा.
आबकारी एवं कराधान विभाग ने प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित से चर्चा के बाद नीति तैयार की है. प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि नई आबकारी नीति का मकसद उपभोक्ताओं, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं और सरकार की आकांक्षाओं को संतुलित करना है। कहा गया है कि पंचकूला और मोहाली में एकरूपता लाने के लिए
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