कर्नल बाठ केस: इंस्पेक्टर की जमानत याचिका खारिज..
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कर्नल बाठ केस: इंस्पेक्टर की जमानत खारिज

हाईकोर्ट ने पुलिस की बर्बरता पर जताई सख्त आपत्ति, इंस्पेक्टर रोनी को राहत नहीं…..

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पंजाब : पुलिस द्वारा भारतीय सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे अंगद सिंह के साथ की गई मारपीट के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में आरोपी इंस्पेक्टर रोनी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई को गंभीर रूप से अमानवीय और बर्बर बताया।

हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस का यह व्यवहार न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि यह मानवाधिकारों का भी घोर उल्लंघन है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वर्दीधारी अधिकारी द्वारा किसी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, विशेषकर जब पीड़ित एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और उनके परिवार से संबंधित हो। न्यायालय ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, यदि वही कानून तोड़ते हैं तो समाज में इसका गलत संदेश जाता है।

घटना कुछ सप्ताह पहले की है जब मोहाली क्षेत्र में कर्नल बाठ और उनके बेटे के साथ कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों ने मारपीट की थी। इस दौरान कर्नल बाठ को गंभीर चोटें भी आई थीं। मामले के सामने आने के बाद सेना के अधिकारियों और आम जनता में भी इस पर भारी रोष देखने को मिला था। सोशल मीडिया पर भी इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए थे।

अब हाईकोर्ट के इस फैसले को कानून के सम्मान और नागरिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह फैसला पुलिस बल को यह संदेश भी देता है कि कानून सबके लिए एक समान है और वर्दी किसी को मनमानी करने की छूट नहीं देती।

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