कनाडा कोर्ट का फैसला: पंजाबी दंपती को 6 करोड़ रुपये हर्जाना भरने का आदेश
दुबई निवेश के नाम पर NRI महिला से करोड़ों की ठगी,,,,
जालंधर — कनाडा की एक अदालत ने पंजाबी दंपती कुलदीप विर्क और मीरा विर्क को धोखाधड़ी के मामले में करीब 6 करोड़ रुपये (9.76 लाख डॉलर) हर्जाना भरने का आदेश दिया है। यह मामला पंजाबी मूल की महिला मंजीत कौर संधू की शिकायत पर चला, जिन्हें दुबई में निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगा गया था।
पीड़िता ने बताया कि विर्क दंपती से मुलाकात एक रिश्तेदार के माध्यम से हुई। पहले 2 लाख डॉलर (1.20 करोड़ रुपये) लिए गए, फिर प्रोजेक्ट पूरा होने का बहाना बनाकर 2 लाख और 1 लाख डॉलर की अतिरिक्त रकम भी ले ली। दंपती ने एक प्रॉमिसरी नोट पर चार महीने में रकम लौटाने और 10% ब्याज देने का वादा किया, लेकिन न तो मूलधन लौटाया और न ही ब्याज।
कोर्ट के फैसले के अनुसार, धोखाधड़ी के कारण मंजीत कौर मानसिक अवसाद से गुजरीं और उन्हें अपना घर बेचकर छोटा घर लेना पड़ा। अदालत ने 20 हजार डॉलर अतिरिक्त कानूनी खर्च के तौर पर देने का भी आदेश दिया। शुरू में कुल हर्जाना 11.41 लाख डॉलर तय किया गया था, लेकिन कुछ पक्षों से समझौते के बाद इसे घटाकर 9.76 लाख डॉलर कर दिया गया।
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