उदयपुर फाइल्स रिलीज पर कोर्ट का बड़ा फैसला
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उदयपुर फाइल्स रिलीज पर कोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल रोक से किया इनकार, अगली सुनवाई 30 जुलाई को

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उदयपुर  दिल्ली हाईकोर्ट ने विवादों में घिरी फिल्म ‘Udaipur Files’ की रिलीज़ पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से दोबारा प्रमाणन नहीं मिल जाता, तब तक उसे रिलीज़ नहीं किया जा सकता। यानी फिल्म तभी सिनेमाघरों में दिखाई जा सकेगी जब इसे सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल जाएगी।

फिल्म को लेकर याचिका दाखिल की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि ‘Udaipur Files’ की सामग्री सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है और इससे समुदाय विशेष के बीच तनाव फैल सकता है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता की आशंका को गंभीरता से लिया, लेकिन फिल्म के रिलीज़ पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि फिल्म को अभी CBFC से प्रमाणित नहीं किया गया है, इसलिए उसके प्रदर्शन की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। इसलिए रिलीज पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलती है, तब यह मुद्दा फिर से अदालत के सामने लाया जा सकता है।

इस केस की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी, जहां यह देखा जाएगा कि CBFC ने फिल्म को प्रमाणित किया या नहीं और यदि किया तो किन शर्तों के साथ। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि फिल्म के निर्माताओं को तब तक किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन से बचना होगा जब तक वे कानूनी रूप से सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं कर लेते। ‘Udaipur Files’ एक ऐसी फिल्म है जो कथित तौर पर उदयपुर में हुई एक हत्या की घटना पर आधारित है। इसके ट्रेलर और पोस्टर सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो चुके हैं और कई लोग इसे संवेदनशील मुद्दों को भड़काने वाला मान रहे हैं।

वहीं, निर्माता पक्ष का कहना है कि फिल्म का मकसद सच्चाई को सामने लाना है, न कि किसी समुदाय को बदनाम करना। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है और वे सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया के लिए भी तैयार हैं। इस फैसले के बाद फिल्म की रिलीज़ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना इसे जनता के सामने पेश नहीं किया जा सकता।

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