चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा, जनता पर असर?
सरकारी इमारतों को छूट, नई दरें 2025-26 से लागू….
चंडीगढ़ : में प्रॉपर्टी टैक्स में तीन गुना बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम जनता और व्यवसायियों पर सीधा असर पड़ेगा। नगर निगम ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से नई दरें लागू करने की घोषणा की है। हालांकि, सरकारी इमारतों को इस वृद्धि से छूट दी गई है, और उन्हें केवल सेवा शुल्क देना होगा। इस निर्णय से मकान मालिकों, व्यावसायिक संपत्तियों और अन्य संपत्ति धारकों की मासिक खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है।
नगर निगम ने बताया कि बढ़ा हुआ प्रॉपर्टी टैक्स शहर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए उपयोग किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला आर्थिक संतुलन बनाए रखने और शहर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लिया गया है। टैक्स वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव निजी मकानों, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा, जबकि सरकारी इमारतों को इससे मुक्त रखा गया है।
टैक्स बढ़ोतरी को लेकर शहर में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ नागरिक इसे आवश्यक बताते हैं, जबकि अन्य इसे अनावश्यक वित्तीय बोझ मान रहे हैं। प्रॉपर्टी मालिकों और व्यापारियों का कहना है कि पहले ही महंगाई बढ़ रही है, और इस टैक्स वृद्धि से आर्थिक बोझ और बढ़ेगा।
शहर प्रशासन का कहना है कि वे नागरिकों की चिंताओं को समझते हैं, लेकिन यह फैसला वित्तीय मजबूती और नागरिक सेवाओं के विस्तार के लिए आवश्यक था। नगर निगम द्वारा जारी नई दरों के अनुसार, रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियों पर लागू टैक्स दरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, लेकिन छोटे व्यवसायों को राहत देने के लिए कुछ श्रेणियों में विशेष छूट दी जा सकती है।
आने वाले हफ्तों में नगर निगम इस नई टैक्स नीति को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करेगा ताकि लोग इसे अच्छे से समझ सकें। वहीं, कुछ सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संघों ने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है और इसे नागरिकों पर आर्थिक बोझ बताया है।
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