क्या वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है आदेश?
वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति, लेकिन तत्काल रोक से किया इनकार।
नई दिल्ली : वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून पर तत्काल रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने विशेष रूप से उन प्रावधानों पर चिंता जताई है जो घोषित वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने, वक्फ बोर्ड में पदेन सदस्यों को छोड़कर गैर मुस्लिमों की नियुक्ति और कलेक्टर की जांच के दौरान वक्फ संपत्ति को गैर वक्फ घोषित करने से संबंधित हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल धार्मिक भावनाओं या अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संवैधानिक अधिकार और प्रक्रियागत न्याय का भी पहलू जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या यह कानून वक्फ संपत्तियों की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है या नहीं।
इस बीच याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि नए संशोधित प्रावधानों को तुरंत प्रभाव से स्थगित किया जाए क्योंकि इससे न केवल धार्मिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं बल्कि संपत्ति विवाद भी बढ़ सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल रोक लगाना संभव नहीं है लेकिन वह इस मामले में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है।
शीर्ष अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह यह देखेगी कि क्या संशोधन में सभी धर्मों और नागरिकों के अधिकारों का समुचित ध्यान रखा गया है या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई जल्द ही होगी, जिसमें संभावित अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है।
देशभर में इस मामले को लेकर धार्मिक संगठनों, वक्फ बोर्ड और कानूनी विशेषज्ञों की नजर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी हुई है। इस कानूनी बहस का असर न केवल वक्फ संपत्तियों पर पड़ेगा बल्कि यह यह तय करेगा कि अल्पसंख्यक समुदायों की संपत्ति पर सरकार के अधिकार की सीमा क्या होगी।
Discover more from News On Radar India
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Comments are closed.