लोक अदालत से ट्रैफिक चालान में राहत? – बड़ी सुनवाई व परिणाम..
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क्या लोक अदालत से ट्रैफिक चालान के मामलों में मिली बड़ी राहत..

चंडीगढ़ में लोक अदालत के पहले दिन सुलझे 258 केस, करीब 5.60 लाख की रिकवरी

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चंडीगढ़: शहर में ट्रैफिक चालान से जुड़ी लंबित फाइलों को निपटाने के लिए जिला अदालत ने मंगलवार से 12 दिवसीय लोक अदालत की शुरुआत की। पहले ही दिन इस पहल को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और कुल 480 मामलों में से 258 लोगों ने अदालत में उपस्थित होकर अपने केस सुलझा लिए। वहीं, 222 लोग अनुपस्थित रहे, जिनके मामले फिलहाल लंबित रह गए।

लोक अदालत का उद्देश्य पुराने मामलों को जल्दी और आपसी सहमति से निपटाना है, जिससे अदालतों पर बोझ कम हो और आम नागरिकों को राहत मिले। मंगलवार को निपटाए गए मामलों में ज्यादातर केस ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े थे, जिनमें 5 लाख 59 हजार 200 रुपये की कुल वसूली हुई।

चंडीगढ़ जिला अदालत के अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में और भी अधिक लोगों के लोक अदालत में पहुंचने की उम्मीद है। लोक अदालतों में न केवल ट्रैफिक चालान, बल्कि छोटे-मोटे दीवानी व आपराधिक मामलों, बिजली-पानी के बिल, बैंक रिकवरी और पारिवारिक विवाद जैसे मामलों का भी समाधान किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा तेजी से, बिना अतिरिक्त कानूनी खर्चों के और पूरी तरह पारदर्शिता के साथ किया जाता है। इससे आम जनता को मानसिक व आर्थिक राहत मिलती है।

इस पहल से ट्राइसिटी क्षेत्र चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में कानून व्यवस्था को लेकर नागरिकों में जागरूकता बढ़ रही है। अदालत ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने लंबित मामलों को सुलझाएं। लोक अदालत का यह आयोजन आगामी 12 जुलाई तक चलेगा और प्रतिदिन सैकड़ों मामलों के निपटारे की उम्मीद की जा रही है। इससे न्याय प्रक्रिया को गति मिलेगी और अदालतों के बोझ में भी कमी आएगी।

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