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क्या दिल्ली में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के लिए अब पुलिस से परमिशन लेना जरूरी होगा?

नई पुलिस निर्देशों के तहत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज तय मानकों से अधिक नहीं हो सकेगी, टेंट हाउस से भी परमिशन जरूरी।

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नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। अब दिल्ली-एनसीआर में किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके तहत विशेष रूप से धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर की आवाज को निर्धारित मानकों से अधिक नहीं होने दिया जाएगा। इस आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

दिल्ली पुलिस के नए निर्देशों में यह भी कहा गया है कि लाउडस्पीकर, टेंट हाउस और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को यह स्पष्ट निर्देश दिया जाएगा कि वे बिना स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के किसी भी उपयोगकर्ता को उपकरण न दें। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी आयोजन में लाउडस्पीकर का उपयोग शोर-शराबा उत्पन्न न करे और यह सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरूप हो।

इन निर्देशों को लागू करने का उद्देश्य धार्मिक स्थलों के आस-पास की शांति और संयम बनाए रखना है, जहां लाउडस्पीकर का अत्यधिक उपयोग कभी-कभी विवादों का कारण बनता है। इस आदेश के बाद धार्मिक आयोजनों में लाउडस्पीकर का उपयोग नियंत्रित रहेगा, जिससे स्थानीय निवासियों की शिकायतों में भी कमी आएगी।

पुलिस द्वारा जारी किए गए इस निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी टेंट हाउस और लाउडस्पीकर आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल वे उपकरण वितरित करें जिनके लिए पुलिस से अनुमति ली गई हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक आयोजन के दौरान शोर की सीमा का उल्लंघन न हो और सभी आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों।

यह कदम दिल्ली में बढ़ते शोर के मुद्दे को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस आदेश के बाद शोर की सीमा को लेकर विवादों में कमी आएगी और शांति बनी रहेगी।


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