कैट का आदेश, 8 जाट कांस्टेबलों को नियुक्ति
ओबीसी परिभाषा विभाग नहीं तय कर सकता: भर्ती 2023 की…..
चंडीगढ़ : में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा पुलिस में 2023 में चयनित 8 जाट उम्मीदवारों को जॉइनिंग देने के आदेश दिए हैं। ये सभी उम्मीदवार उस समय की भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित हुए थे लेकिन इन्हें ओबीसी श्रेणी को लेकर विवाद के चलते नियुक्ति नहीं दी गई थी। विभाग का तर्क था कि जाट समुदाय ओबीसी की परिभाषा में नहीं आता, जबकि अभ्यर्थियों ने इसे अदालत में चुनौती दी।
कैट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी समुदाय को ओबीसी में शामिल करना या न करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, विभाग अपने स्तर पर ओबीसी की परिभाषा तय नहीं कर सकता। ट्रिब्यूनल ने विभाग के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अगर चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अभ्यर्थियों ने सभी पात्रता मापदंडों को पूरा किया है, तो उन्हें नियुक्ति देने में किसी तरह की अड़चन नहीं होनी चाहिए।
अधिकारियों के अनुसार इन 8 उम्मीदवारों ने सभी आवश्यक परीक्षण, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास किए थे, लेकिन बाद में जाति प्रमाणपत्र को लेकर आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद मामला विवादास्पद हो गया और अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया रोक दी गई। अब कैट के आदेश के बाद विभाग को उन्हें तुरंत प्रभाव से जॉइनिंग देने का निर्देश दिया गया है।
इस फैसले के बाद अन्य लंबित मामलों पर भी असर पड़ सकता है, जहां जातिगत विवाद के चलते भर्ती रुकी हुई है। अभ्यर्थियों और उनके परिवारों ने कैट के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि न्याय की उम्मीद अब पूरी हुई है। इस आदेश से राज्य में जाति आधारित आरक्षण पर एक बार फिर बहस शुरू हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब ओबीसी और आरक्षण को लेकर कई राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं।
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